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सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बैंक खाते की तरह करानी होगी केवाईसी

बेगमगंज। मप्र मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने हाल ही में नया फरमान जारी कर दिया गया है।नए फरमान ने बिजली उपभोक्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। गणेश झांकियों में कनेक्शन के साथ लाइसेंसी ठेकेदारों से ही करानी होगी वायरिंग। आगामी समय में आने वाले गणेश उत्सव व नव दुर्गा झांकी के पांडालों के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन लेना होगा। जिसके लिए मप्र मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी मुख्यालय द्वारा आदेश जारी करते हुए सभी गणेश दुर्गाउत्सव समितियों व बिजली उपभोक्ताओं से धार्मिक पांडालों और झांकियों में नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करने का आग्रह किया गया है। बिजली कंपनी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अस्थाई कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।जहां निर्धारित प्रपत्र में संयोजित विद्युत वार दर्शाते हुए आवेदन करना होगा। कंपनी ने अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने के बाद लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार से ही वायरिंग कराने का आग्रह किया है। साथ ही अस्थाई कनेक्शन की रसीद लेमिनेटेड कराकर झांकी स्थल पर लगाने को कहा है। 

कंज्यूमर केवायसी कराना अनिवार्य:- मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर ( केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी का अधिकृत मीटर रीडर, कंपनी फोटो आईडी से लैस होकर उपभोक्ता के घर का दौरा करेगा। पीओएस मशीन में निष्ठा एप का उपयोग करके केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करेगा। मीटर रीडर उपभोक्ता से समग्र आईडी मांगेगा और समग्र डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से इसे सत्यापित करेगा। इसके अलावा मीटर रीडर उपभोक्ता के स्वीकृत लोड, परिसर की फोटो और बैंक खाता की जानकारी एकत्र करेगा। शहरी क्षेत्रों में, मीटर रीडर और गांवों में लाइनमैन यह प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी निभाएंगे।

बिजली चोरी की या बिल जमा नहीं तो निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस :-  बिजली  कंपनी ने एक और फरमान जारी किया है।जिससे शस्त्र लायसेंस धारियों में हड़कंप मच गया है। कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी जिनके द्वारा बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो बिजली बिल की राशि उन कर्मचारियों के वेतन से वसूल की जाएगी।  साथ बिजली चोरी में लिप्त अथवा अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने वाले कार्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

 यदि शस्त्र लाइसेंसधारी व्यक्ति बिजली चोरी करते पकड़ा गया, या फिर बिजली बिल जमा नहीं किया तो उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो सकता है। कारण यह कि अब शस्त्र लाइसेंस व उसके नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी की एनओसी अनिवार्य है।

बिजली कंपनी के मुताबिक मप्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल,  संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में आर्स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज (एनओसी) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं करते और शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनाधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स  डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाइसेंस को कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्यवाई की जाएगी। बिजली अधिकारियों का कहना है कि विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

बिजली कंपनी कार्यालय

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