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अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध की गई कार्रवाई

सभी प्रकार के निर्माण 15 दिन में हटाने का आदेश

भूमि के अंतरण पर एसडीएम ने लगाई रोक


सीहोर। एसडीएम श्री तन्मय वर्मा द्वारा ग्राम शेरपुर स्थित अवैध कालोनी निर्माण के संबंध में कालोनाईजर एवं भूस्वामियो के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। एसडीएम श्री तन्मय वर्मा द्वारा ग्राम शेरपुर स्थित अवैध कालोनाईजर श्री राजीव राठौर आ. श्री धर्मप्रकाश राठौर,  मो. हुसैन आ. मो. उस्मान,  श्री  सजन सिंह आ. श्री सुखराम पंवार,  श्री गौरव राठौर आ. श्री राजीव राठौर,  श्री देवेन्द्र चौहान आ. श्री चरण सिंह चौहान,  श्री  आकाश राठौर आ. श्री राजेश राठौर, श्री भगत सिंह आ. श्री दीनदयाल राठौर के विरूद्ध कार्यवाही कर आदेशित किया है।

एसडीएम श्री वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 61च व 61छ के तहत मध्यप्रदेश पंचायत राज (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र तकीपुर के ग्राम शेरपुर में छोटे-छोटे भूखण्डो के अंतरण पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है, ताकि अवैध कालोनी के निर्माण को बढ़ावा न मिलें। साथ ही कालोनाईजर/ भूमि स्वामी को अवैध कॉलोनी की भूमि का अंतरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं एवं आदेश के उल्लंघन की स्थिति में किये गये समस्त अंतरण शून्य होने एवं ऐसे दस्तावेजो को कूटरचित माना जायेगा। उप पंजीयक को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम श्री वर्मा द्वारा अवैध कॉलोनाइजर को अवैध कॉलोनी की भूमि पर स्थापित सभी चिन्हांकन, सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस में हटाने के आदेश दिए गए हैं। चिन्हांकन निर्माण नही हटाने पर म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के 22(4) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए सभी प्रकार के चिन्हांकन से विकास कार्य को हटाये जाने कि कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही में होने वाले व्यय को अवैध कॉलोनाइजर से भू-राजस्व तौर पर वसूला जाएगा तथा दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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