बलात्कार और पाक्सो एक्ट के अपराधियों को नहीं मिली सजा में छूट
भोपाल। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की जेलों से उम्र कैद की सजा प्राप्त 5 महिला कैदियों सहित 177 कैदियों की सजा माफ करके रिहा किया जाएगा। हालांकि महिला संबंधी अपराधों जैसे बलात्कार, पाक्सो आदि में लिप्त कैदियों को सजा से छूट नहीं दी गई है।
देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 2024 को राज्य शासन प्रदेश की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा से दंड़ित 5 महिलाओं सहित 177 कैदियों को रिहा करेगा। इन कैदियों की रिहाई 22 सितंबर 2022 की नीति के अनुसार की जा रही है। इन कैदियों को जेल में कारपेंटरी, टेलरिंग, लोहारी, भवन मिस्त्री, भवन सामग्री निर्माण आदि का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि जेल के बाहर जीवन यापन कर सकें। कैदियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के सर्टिफिकेट देकर विदा किया जाएगा।
जेलवार रिहा होने वाले कैदियों की संख्या
केंद्रीय जेल उज्जैन से 19 बंदी, सतना से 24, नर्मदापुरम से 6, बड़वानी से 7, ग्वालियर से 16, जबलपुर से 20, रीवा से 14, सागर से 19, टीकमगढ़ से 4, नरसिंहपुर से 15, इंदौर से 18 और केंद्रीय जेल भोपाल से 15 बंदियों को रिहा किया जाएगा।
आईटीआई कोर्स और वर्कशॉप अटैंड करने वाले कैदियों को रिहाई के समय सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ताकि रोजगार में मदद मिल सके।
-जीपी सिंह, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं