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आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं।

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के निर्देश एवं व्यय राशि 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रूपये का अनुसमर्थन किया गया।

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