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अजय सिंह के द्वारा दायर मानहानि दावा ख़ारिज

भाजपा के पूवज़् प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा प्रदेश महामंत्री कुंवर सिंह तथा पूवज़् प्रदेश मंत्री शरदेंदु तिवारी के खिलाफ दायर किया था 10करोड़ का मानहानि का दावा

भोपाल। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा , तत्कालीन प्रदेश महामंत्री कुंवर सिंह  और तत्कालीन प्रदेश मंत्री शरदेंदु तिवारी के खिलाफ कांग्रेस विधायक अजय सिंह के द्वारा दायर किया गया दस करोड़ रूपये का मानहानि का दावा  अपर सत्र न्यायाधीश डॉ.धर्मेंद्र कुमार टाडा की अदालत सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया । अदालत में प्रस्तुत किए गए दावे के अनुसार  16 फ रवरी 2012 को प्रभात झा सहित अन्य  नेताओं ने एक प्रेस कान्फ्रेंस कर प्रदेश के सभी समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित करवाई थी कि  अजय सिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों ने ग्राम चुरहट में कोल आदिवासियों कि भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा ग्राम साडा तहसील चुरहट में अजय सिंह के भाई अभिमन्यु सिंह को शासकीय भूमि का पट्टा अपने राजनैतिक प्रभाव के दुरूपयोग के फलस्वरूप गलत तरीके से दे दिया है।  आदिवासियों को दिए गए पट्टे की भूमि पर अजय सिंह के परिवार का कब्जा है।  पहाड़ी पर सौ एकड़ भूमि है जिस पर महुए के पेड़ लगे हैं , वन उपज का आधा हिस्सा अजय सिंह का परिवार लेता है । उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने एक करीबी मित्र जो भोपाल में रहते है उनके नाम से चुरहट में जमीन है और वह बेनामी संम्पति है उसके ऊपर भी उनका कब्जा है।  उनके ऊपर यह भी आरोप है कि अजय सिंह और उनके भाई ने आदिवासियों को सौ सौ वर्गफिट के प्लाट देकर आदिवासियों को वहां विस्थापित करा दिया और छह एकड़ भूमि कि रजिस्ट्री करवा ली तथा 193 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है।  प्रदेश के सभी समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित करवाई थी कि प्रकाशित समाचार को पढ़कर अजय सिंह काफ ी दुखी हुए थे।  जिसके पश्चात उनके द्वारा  भाजपा नेताओं को 21 फरवरी 2012 को अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस  भेजा था।

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