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कारोबारी के कातिल कराटे खिलाड़ी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

यूपी। सिर पर हाथ के एक वार से रेडीमेड होजरी कारोबारी की हत्या करने के मामले में एडीजे आठ राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने जूडो कराटे के चैम्पियन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने मामले में 18 साल बाद फैसला सुनाया है। आरोपित मरने वाला था दोस्त था।

एडीजीसी अरविंद डिमरी ने बताया कि बकरमंडी निवासी नदीम जावेद मकसूद कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड होजरी की दुकान में होलसेल काम करता था। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अनवर अली ने बताया कि 27 दिसंबर 2006 को चकेरी थाने से फोन आया। प्रयागराज हाईवे के पास एक शव पड़ा होने की सूची दी गई। अनवर ने जब मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की तो वह उसके भाई नदीम जावेद का निकला। अनवर ने चकेरी थाने में न्यू आजाद नगर निवासी जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर व जूडो कराटे चैम्पियन समीर चरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी के अनुसार समीर ने नदीम के सिर पर हाथ का वार किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

कोर्ट के सामने अनवर अली समेत आठ ने गवाही दी। कोर्ट ने गवाहों को सबूतों के आधार पर समीर चरन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजीसी अरविंद डिमरी ने बताया कि नदीम और समीर दोस्त थे। समीर नदीम से माल ले जाकर बिहार में बेचता था। कारोबारी लेनदेन में समीर पर दो लाख रुपये उधार हो गए। नदीम ने समीर से मांगा। 26 दिसंबर 2006 को नदीम पैसा लेने को निकला था। 27 को नदीम का एक्सीडेंट होने की सूचना आ गई। कई बार फोन करने के बावजूद समीर ने फोन नहीं उठाया। समीर के भाई ने बताया कि वह सो रहा है।

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