इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 9 साल के बच्चे के साथ एक साधु ने अप्राकृतिक कृत्य किया। जब बच्चे ने घटना के बारे में अपने परिजन को बताया तो परिजनों ने तत्काल थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। जिसे लेकर कोर्ट ने आज आरोपी साधु को 20 साल की सजा सुनाई।
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दरअसल, ये मामला 2022 का है।जहां छतरीपुरा थाना क्षेत्र में एक प्रसाद वितरण कार्यक्रम के दौरान साधु ने 9 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद बच्चे ने पूरा मामला अपने घर पहुंच कर परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों ने छतरीपुरा थाना पहुंचकर आरोपी साधु के खिलाफ धारा 377 और पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई।
इस पूरे मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी साधु परमात्मा दास निवासी देहरादून को 20 साल का कठोर कारावास और दो हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं सरकार को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत एक लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया है।