ग्वालियर। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नौकरी के बदले महिला अभ्यर्थियों से सेक्स की डिमांड करने के मामले में आरोपी मध्यप्रदेश बीज निगम के प्रॉडक्शन असिस्टेंट संजीव तंतुवाया को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये है। न्यायालय ने आरोपी को जांच में सहयोग करने के लिये कहा है। इससे पहले आरोपी संजीव कुमार ने न्यायालय में बोला है कि उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी को पुलिस थाना अपराध शाखा ने इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
क्या है पूरा मामला
मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं विकास निगम में तकनीकी अमले में पदों की पूर्ति के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल में इंटव्र्यू होना थे। जिसमें 3 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय की पास आउट छात्राएं शामिल हुईं। इंटव्यू पैनल के अधिकारियों द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार सभी का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के बाद तीन अभ्यर्थियों को कॉल एवं व्हाट्सएप मैसेज आने लगे। मैसेज करने वाले का नाम संजीव कुमार तंतुवाय था। कॉल कर उसने बताया कि आज उसने उनका इंटरव्यू लिया है। मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आरोपी ने सेक्स की डिमांड की। एक घंटे में जवाब देने को कहा, आरोपी ने फरियादिया के अलावा दो और छात्राओं से भी इसी तरह की डिमांड की थी। फरियादी छात्रा की शिकायत पर आरोपी संजीव तंतुवाय के खिलाफ भादसं की धारा 354 क, 417, 420, 384, 387 भादसं तथा आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।
इस मामले में आरोपी राज्य बीज निगम का प्रॉडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार को जब ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था तो उसने पूछताछमें अपना जुर्म स्वीकार किया था। लेकिन अ बवह कोर्ट में पलट गया है, पर पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है।