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ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित,

कुछ धार्मिक स्थलों पर अधिक संख्या में लगे हार्न उतारे

ध्वनी विस्तारक यंत्रों को लेकर थाना परिसर में आयोजित बैठक

बेगमगंज। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यत्रों लाउडस्पीकर, डीजे, संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण तथा कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए थाना परिसर में एसडीएम सौरभ मिश्रा की अध्यक्षता में धर्म गुरुओं की बैठक आयोजित की गई।

जिसमें बताया गया कि  ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 अंतर्गत अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात्रि में 70 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 डेसिबल और रात्रि के समय 55 डेसिबल, रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात्रि के समय 45 डेसिबल तथा शांत (साइलेंस) क्षेत्रों में दिन के समय 50 डेसिबल और रात्रि के समय 40 डेसिबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित है उसी के हिसाब से धार्मिक स्थलों पर धोनी विस्तार की यंत्रों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम सौरभ मिश्रा के कहने पर धर्म गुरुओं ने आपसी सहमति से जिन धार्मिक स्थानों पर अधिक हार्न लगे हुए थे उनकी संख्या कम करते हुए शेष को नीचे उतार लिया गया। और जो लगे हुए हैं उनकी आवाज को निर्धारित डेसिबल पर किया गया है।


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