भोपाल। विधानसभा निर्वाचन-2023 में 230 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन सदन, भोपाल में प्रेस वार्ता हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 52 जिला मुख्यालयों पर 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केन्द्र में सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गये हैं। मतगणना का दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
श्री राजन ने बताया कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत पास-धारक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना सेंटर पर प्रत्येक विधानसभा के लिए पृथक-पृथक मतगणना हॉल बनाए गये है, जहां आयोग के निर्देशानुसार टेबलों की व्यवस्था पोस्टल बैलेट एवं ईव्हीएम की मतगणना के लिए की गई है। मतगणना कर्मियों का रेण्डमाईजेशन त्रिस्तरीय होगा। प्रथम रेण्डमाईजेशन हो चुका है। द्वितीय स्तर का रेण्डमाईजेशन मतगणना के प्रारंभ से 24 घंटे पूर्व होगा तथा तृतीय रेण्डमाईजेशन मतगणना के दिन सुबह 5 बजे होगा। आयोग द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए गए है, जो जिलों में पहुंच चुके हैं। द्वितीय एवं तृतीय रेण्डमाईजेशन प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा।
श्री राजन ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट के लिए बनाए गए स्थानीय स्ट्रांग रूम से मतगणना सेंटर में बने पोस्टल बैलेट के स्ट्रॉग रूम में 2 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे के बाद पोस्टर बैलेट को स्थानांतरित करने की कार्यवाही करेंगे, जिसकी सूचना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थी एवं उनके मतगणना अभिकर्ता को अनिवार्यतः दी जायेगी। पोस्ट से प्राप्त होने वाले सेवा निर्वाचकों के पोस्टल बैलेट मतगणना केन्द्र पर सुबह 8 बजे के पूर्व तक प्राप्त हो सकते है। इसके लिए रात्रि में पोस्टल डिपार्टमेन्ट को प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट की डिलेवरी सुबह 8 बजे के पहले मतगणना केन्द्र पर हो जाएं, इस के लिये पोस्टल डिपार्टमेन्ट के नोडल अधिकारी / पोस्टमेन को पास जारी किए गए हैं।
श्री राजन ने बताया कि अधिकृत मीडियाकर्मियों के लिए मतगणना केन्द्र पर एक पृथक कक्ष में मीडिया सेन्टर बनाया गया है, जहां पर टेलिफोन, कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मीडिया कर्मियों के लिए आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।
श्री राजन ने बताया कि ईव्हीएम की मतगणना टेबल पर एक काउंटिंग सुपवाईजर एक काउंटिंग असिस्टेंट एवं एक काउंटिंग स्टॉफ तथा एक माइक्रो आर्ब्जवर रहेगा। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट की गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक काउंटिंग सुपरवाईजर, दो काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो आर्ब्जवर रहेगा। माइक्रो आर्ब्जवर केन्द्र सरकार के विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।
श्री राजन ने बताया कि ईव्हीएम/पोस्टल बैलेट की टेबल पर अभ्यर्थी के काउंटिंग ऐजेन्ट रहेगें, जिनके बैठने का क्रम (1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, (2) ऐसे मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के राज्यीय दल, जिन्हें उस विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव चिन्ह नियत किया गया है, (3) अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दल (4) निर्दलीय रहेगा।
श्री राजन ने बताया कि स्ट्रॉग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचने के लिए विधानसभा क्षेत्र वार पृथक-पृथक मार्ग / रास्ता / व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी कवरेज होगा। इलेक्शन आर्ब्जवर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और काउंटिंग सुपरवाईजर जो ईटीपीबी से जुड़े हैं, वह केवल ईटीपीबीएमएस सिस्टम ओपन करने के लिए ओटीपी हेतु मोबाईल ले जा सकेंगे तथा इसके पश्चात मोबाईल बंद कर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएंगे।