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15 जनवरी तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट(HSRP) हुआ अनिवार्य

मंदसौर। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट(HSRP) वाहन स्वामियों तथा वाहन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो वाहन से संबंधित फ्रॉड, चोरी, फ़ास्टटेग उपयोग, कैमरा द्वारा आसानी से ट्रैक करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और आपके हित में हैं ।

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. 4823 दिनांक 06.12.2018 द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट(HSRP) लगाना अनिवार्य किया गया था, परंतु वर्तमान में कई वाहन स्वामियों द्वारा उपरोक्त का पालन नहीं किया जा रहा है तथा स्थानीय विक्रेताओं से मनमाने तरीके से भिन्न-भिन्न प्रकार की वाहन नंबर प्लेट बनवाकर अवैध रूप से उनका प्रयोग किया जा रहा है।

पुनश्चः रिट याचिका क्रमांक 7436/ 2021 ऐश्वर्या शांडिल्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2023 को आदेशित किया गया था कि मध्य प्रदेश के समस्त वाहनों में HSRP लगाए जाने की कार्रवाई  15 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जावे ।

इसके पश्चात शासकीय आदेश अनुसार इस संबंध में चालानी कार्रवाई में तेजी लाई जावेगी ।

अतः मंदसौर जिले के सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपने वाहन के नजदीकी डीलर से संपर्क करके दिनांक 15 जनवरी 2024 तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट(HSRP) लगवा ले। 

HSRP  के लिए ऑनलाइन वेबसाइट https://bookmyhsrp.com/Index.aspx पर भी अप्लाई किया जा सकता है अथवा अपने नजदीकी वाहन डीलर से संपर्क किया जा सकता है ।


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