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सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर लेख को लेकर गुजरात पुलिस द्वारा तलब किए गए दो पत्रकारों को अंतरिम राहत दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर लेख को लेकर गुजरात पुलिस द्वारा तलब किए गए दो पत्रकारों को अंतरिम राहत दी संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के रवि नायर और आनंद मंगनाले ने अदानी समूह द्वारा स्टॉक मे हेरफेर का आरोप वाले लेख पर पिछले महीने अहमदाबाद पुलिस द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के रवि नायर और आनंद मंगनाले ने अदानी समूह द्वारा स्टॉक मे हेरफेर का आरोप वाले लेख पर पिछले महीने अहमदाबाद पुलिस द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात पुलिस से कहा कि वह संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के दो पत्रकारों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए, जिन्हें अडानी समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाने वाले एक लेख के संबंध में तलब किया गया था।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले में गुजरात सरकार से भी जवाब मांगा। 31 अगस्त का विचाराधीन लेख खोजी पत्रकार रवि नायर, ओसीसीआरपी दक्षिण-पूर्व एशिया संपादक, आनंद मंगनाले और एक एनबीआर अर्काडियो द्वारा लिखा गया है। लेख में आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अदानी समूह के स्टॉक के विदेशी मालिक इसके बहुसंख्यक मालिकों के मुखौटे थे।

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 16 अक्टूबर को लेख के संबंध में नायर को समन भेजा था। इसी तरह का समन 25 अक्टूबर को मंगनाले को भेजा गया था।

समन के नोटिस में एक निवेशक के आवेदन के आधार पर लेख में की जा रही प्रारंभिक जांच का उल्लेख किया गया है। इसके बाद नायर और आनंद (याचिकाकर्ता) ने समन को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। यह दावा किया गया था कि प्रश्न में लेख प्रकाशित होने से पहले सभी उचित परिश्रम किए गए थे। कोर्ट को बताया गया कि इसी तरह की रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में भी प्रकाशित हुई हैं।

याचिकाकर्ताओं ने उस निवेशक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया जिसने लेख के बारे में गुजरात पुलिस से शिकायत की थी। यह ध्यान दिया गया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उक्त निवेशक को पहले 2009 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा तीन साल के लिए शेयर बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

इसके अलावा, समन के लिए नोटिस यह खुलासा नहीं करता है कि क्या यह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए (जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होने पर पुलिस के सामने पेश होना आवश्यक है) या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत था, या क्या यह औपचारिक आपराधिक शिकायत से जुड़ा था।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने किसी भी शिकायत की प्रति नहीं सौंपी है या मामले में लागू किए जा रहे कानून के प्रावधान का खुलासा नहीं किया है।

याचिका में कहा गया है कि किसी भी मामले में, अगर मामले की जांच मानहानि के कानूनों के तहत की जाती है, तो अहमदाबाद अपराध शाखा का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि समन के नोटिस पत्रकारों को परेशान करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयावह प्रभाव पैदा करने के प्रयास में अवैध रूप से मछली पकड़ने और घूमने की जांच करने के समान हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पत्रकार होने के नाते ऐसे मुद्दों पर लिखना उनका कर्तव्य है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और वकील पारस नाथ सिंह दोनों पत्रकारों की ओर से पेश हुए

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