Type Here to Get Search Results !

व्यापमं महाघोटाला मामले के आरोपी वनरक्षकों को सात साल की कैद

भोपाल।  15 अप्रैल 2012  एवं 3 मार्च 2013 को   व्यापमं द्वारा आयोजित की गई वनरक्षक भर्ती परीक्षा  में वनरक्षक के पद पर चयनित होकर   नौकरी करने वाले आरोपी  लखन लाल जाटव   एवं  तेज सिंह जाटव  को   विशेष न्यायाधीश सीबीआई नीति राज सिंह सिसोदिया  ने  दोषी ठहराते हुए सात  वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के  अर्थदण्ड से  दण्डित किया है।  अभियोजन  अनुसार 15 अप्रैल 2012  एवं 3 मार्च 2013 को   व्यापमं द्वारा वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। उपरोक्त परीक्षा में आरोपी   लखन लाल जाटव तथा आरोपी   तेज सिंह जाटव का चयन किया गया था। दोनों ही आरोपियों के  उक्त परीक्षा में अनुचित रुप से साल्वर  को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण कर वनरक्षक के पद पर चयनित होने  के संबंध में  शिकायत प्राप्त होने पर एसटीएफ  ने  व्यापमं से  परीक्षा के आवेदन और ओएमआर शीट एवं रासा शीट तथा सिटिंग प्लान सहित अन्य  दस्तावेज जप्त कर जांच की तो पाया गया कि ओएमआर शीट एवं रासा शीट पर आरोपियों  के अंगूठा निशानी अलग-अलग हैं।  एसटीएफ  की जांच में यह पाया गया कि  दोनों ही आरोपियों ने मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2012  एवं 2013 में अपने स्थान पर साल्वर  को बैठाकर परीक्षा  को पास कर वनरक्षक के पद पर चयनित होकर अपराध किया है। एसटीएफ         ने मामले की जांच के बाद  दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा-419, 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं मप्र मान्यता पात्रता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा-3 (घ ) (1) सहपठित धारा- 4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर जिला अदालत में चालान पेश किया था।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.