भोपाल। 15 अप्रैल 2012 एवं 3 मार्च 2013 को व्यापमं द्वारा आयोजित की गई वनरक्षक भर्ती परीक्षा में वनरक्षक के पद पर चयनित होकर नौकरी करने वाले आरोपी लखन लाल जाटव एवं तेज सिंह जाटव को विशेष न्यायाधीश सीबीआई नीति राज सिंह सिसोदिया ने दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अनुसार 15 अप्रैल 2012 एवं 3 मार्च 2013 को व्यापमं द्वारा वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। उपरोक्त परीक्षा में आरोपी लखन लाल जाटव तथा आरोपी तेज सिंह जाटव का चयन किया गया था। दोनों ही आरोपियों के उक्त परीक्षा में अनुचित रुप से साल्वर को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण कर वनरक्षक के पद पर चयनित होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर एसटीएफ ने व्यापमं से परीक्षा के आवेदन और ओएमआर शीट एवं रासा शीट तथा सिटिंग प्लान सहित अन्य दस्तावेज जप्त कर जांच की तो पाया गया कि ओएमआर शीट एवं रासा शीट पर आरोपियों के अंगूठा निशानी अलग-अलग हैं। एसटीएफ की जांच में यह पाया गया कि दोनों ही आरोपियों ने मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2012 एवं 2013 में अपने स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा को पास कर वनरक्षक के पद पर चयनित होकर अपराध किया है। एसटीएफ ने मामले की जांच के बाद दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा-419, 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं मप्र मान्यता पात्रता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा-3 (घ ) (1) सहपठित धारा- 4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर जिला अदालत में चालान पेश किया था।
व्यापमं महाघोटाला मामले के आरोपी वनरक्षकों को सात साल की कैद
नवंबर 28, 2023
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