भोपाल। जेल जाने से बचने के लिए युवक की कर हत्या कर लाश का जलाने वाले आरोपी राजेश परमार को न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज की अदालत ने दोहरे आजीवन कारावास और दो हजार तीन सौ रुपए केअर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार रातीबढ़ पुलिस ने 29 जून 2019 को सूचना मिल ने पर हरिनगर नीलबढ़ भोपाल स्थित आरोपी राजेश परमार के घर आग से जल जाने के कारण एक व्यक्ति का शव बरामद किया था। पु लिस ने राजेश परमार के भाई हरिओम परमार से लाश की पहचान कराई तो उसने लाश को अपने भाई राजेश परमार की होना बताया। मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक के हाथ पीछे बंधे हुए पाया जाना ,मृतक का शव उसकी मृत्यु से पहले जला हुआ पाया जाना और मृतक की मौत संदेहास्पद होना बताया। डॉक्टर द्वारा दी गई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर रातीबढ़ पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतक राजेश उर्फ राजू रैकवार की पहचान की थी। आरोपी हत्या के एक अन्य मामले में पहले से जेल मे बंद था। दुबारा जेल न जाना पड़े इसलिए आरोपी ने अपनी जैसी कद-काठी के युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया था। आरोपी ने लाश के पास अपना मोबाइल भी छोड़ दिया था जिससे पुलिस को भरोसा हो जाए कि लाश राजेश परमार की ही है। रातीबढ़ पुलिस ने आरोपी राजेश परमार के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा- 302 , 364, 224 और 201 का प्रकरण पंजीबद्व कर आरोपी को चेन्न्ई से गिरफफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जेल जाने से बचने के लिए युवक की कर हत्या कर लाश का जलाने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास
अक्तूबर 19, 2023
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