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आदर्श आचार संहिता लागू होते ही रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ली बैठक

आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बैठक

बेगमगंज। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिसके तारतम्य में रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा तहसील के सभा कक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बैठक लेकर विधानसभा सिलवानी बेगमगंज को लेकर जानकारी उपलब्ध कराते हुए आदर्श आचार्य संहिता के पालन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई।

उन्होंने बताया कि सिलवानी विधानसभा में 276 मतदान केंद्र 138 बेगमगंज 138 सिलवानी में बनाए गए हैं कुल दो लाख पच्चीस हजार तीन सो तिहत्तर मतदाता हैं । जिसमें पुरुष 117997 महिला 107373 अन्य तीन, बेगमगंज तहसील में 110420 सिलवानी तहसील में 114953 मतदाता है। 276 बीएलओ, 25 सुपरवाइजर, 28 सेक्टर पुलिस अधिकारी निर्वाचन में लगाए गए हैं। पूरी विधानसभा में 120 साल से अधिक का कोई मतदाता नहीं है 100 से लेकर 109 साल की उम्र के 23 मतदाता हैं किसी भी परिवार में 25 से अधिक मतदाता नहीं है इसकी भी जांच कर ली गई है।

शासकीय भवनों से 24 घंटे के अंदर संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक स्थलों पर 48 घंटे में यह पूरी कर ली जाएगी निजी भवनों पर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है कोलाहल अधिनियम लागू कर दिया गया है कोई भी राजनीतिक पार्टी एमसी कमेटी से अनुमति के बिना किसी तरीके की सभा जुलूस जलसा नहीं कर पाएगी पेड न्यूज़ पर नजर रहेगी आयुक्त के दिशा  निर्देशों के पालन में चार नाके पलोहा, मडिया, महुआ खेड़ा, सियर मऊ मैं स्थापित किए गए हैं जिसमें तहसीलदार एस आर देशमुख नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी योगेश्वर भारती हर्ष विक्रम सिंह मॉनिटरिंग करेंगे यहां बराबर वाहनों की जांच की जाएगी कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए ₹50000 से अधिक की राशि नहीं ले जा सकेगा नाको पर जेवरात शराब या और भी ऐसी चीजें  जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उसकी जांच की जाएगी अगर कोई व्यक्ति  अधिक राशि रखे हुए पाया जाता है तो उसे ब्यौरा देना होगा। सेंट्रल आर्म्स फोर्स के सदस्य भी बराबर इस पर नजर रखेगें, निर्वाचन प्रेक्षक पुलिस प्रेक्षक लगातार कार्रवाई करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू की जा रही है सीआरपीसी 107-116 के तहत  आसामाजिक तत्वों पर कार्रवाई प्रारंभ है पब्लिक पैलेस पर यदि कोई भय पैदा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी सीआरपीसी के तहत प्रतिभूति बांड किसी के भी भरवाए जा सकते हैं। इसमें लोगों का सहयोग जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर पैनी नजर रखी जा रही है कोई भी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक पोस्ट जिसमे किसी की भावनाएं आहत हो उस पर करवाई तो की जाएगी एडमिन भी उसकी दायरे में आएगा। राजनीतिक पदों को लेकर वाहनों पर लगाई गई नेम प्लेट या चिन्ह लोग स्वयं हटा लें अन्यथा पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से हटाए जाएंगे रात 10 बजे के बाद ध्वनी विस्तारक  यंत्रों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रहेगा 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे यदि होते हैं तो उनके खिलाफ 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा।

इस अवसर पर एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने भी दिशा निर्देश देते हुए पत्रकारों से कोई भी जानकारी उपलब्ध होने पर पुलिस प्रशासन को जानकारी देने का आवाहन किया थाना प्रभारी संतोष सिंह ने भी आदर्श आचार संहिता और अपराधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। सीएमओ कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि पूरे नगर से सरकारी संपत्ति पर से सामग्री हटाई गई है यह कार्रवाई जारी रहेगी।



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