भोपाल। जेल में बंद वैराग्यनंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के अदालत में बयान से पलटने न्यायाधीश श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर ने वैराग्यनंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा को बरी कर दिया। अदालत में फरियादी महिला ने कटघरे में खडे बाबा को पहचानने से इंकार कर दिया । अदालत में बयान के दौरान महिला पुलिस को दिए अपने बयान से पलट गई ए महिला ने बयान में कहा कि मेरे साथ गलत काम तो हुआ है लेकिन मिचीज़् बाबा ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया। महिला के पति ने भी घटना का समथज़्न नहीं किया।
महिला थाना ने 8 अगस्त 2022 को रायसेन की 28 साल की महिला की षिकायत पर मिर्ची बाबा के खिलाफ बच्चा पैदा करने का झांसा देकरए जान से मारने की धमकी देने और बलात्कार करने का मामला दर्ज किया था। महिला थाना पुलिस ने मिर्ची बाबा को गिरफ्तार कर में अदालत में पेश क जेल भेज दिया था। मिर्ची बाबा ने पुलिस पूछताछ के दौरान कहा था कि महिला ने उस पर झूठा आरोप लगाया है। महिला थाना पुलिस ने मिर्ची बाबा के खिलाफ 5 नवंबर को जिला अदालत में 566 पेज का चालान पेश किया था। पुलिस ने चालान में 21 गवाहों के बयानए भभूतए साबूदाना की गोली की बरामदगी ए एएफ एसएल रिपोटज़् और कॉल डिटेल का ब्योरा दिया था।