बेगमगंज। अपर सत्र न्यायालय न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा थाना देवनगर के बहू के साथ दुष्कर्म के अपराध में निर्णय पारित करते हुए आरोपी इब्राहिम खां पिता नवाज खां आयु 59 साल निवासी ग्राम इमलिया थाना देवनगर को मामले में दूसरी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया गया।
शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र गौर ने बताया कि घटना 12 अगस्त 2020 की है जब फरियादिया पीड़िता महिला द्वारा थाना देवनगर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह अपने मायके शादी के कार्यक्रम में आई थी तो शादी के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसका पति ससुर के कहने पर मोटरसाईकिल से अकेला उसकी ससुराल आया तथा वह अपने ससुर के साथ कार में आ रही थी तब रास्ते में उसके ससुर ने किसी बहाने से गाडी रोकी तथा सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर पीछे वाली सीट पर आ गया तथा उसे डरा धमकाकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया। बदनामी के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई तथा जब उसे उसके मायके वालों ने ससुराल जाने को कहा तो पीडिता द्वारा विरोध किया गया और अपने साथ हुई आपबीती को अपनी मां को बताई। तब जाकर फरियादी पीड़ित महिला द्वारा अपने मां के साथ एक लेखीय आवेदन थाना देवनगर आकर पेश किया गया। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी ससुर को धारा 376 भादवि के अंतर्गत सात वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्धदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र गौर द्वारा की गई।