हिंदी दिवस पर कार्यशाला आयोजित |
बेगमगंज। मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि अधिकार हमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं।
उक्त उद्गार हिंदी दिवस पर बच्चों का खुला आश्रय गृह में आयोजित भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधानित मौलिक अधिकारों एवं मूल कर्तव्यो के संबंध में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में
अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आर के वर्मा, ने व्यक्त किए। उन्होंने इन अधिकारों के संबंध में बच्चों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी । साथ ही भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे मौलिक कर्तव्य जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान आदि मूल कर्तव्यों के विषय में भी विस्तार से बताया गया।
शिविर अंतर्गत श्री वर्मा द्वारा बच्चों को लैंगिक अपराधो के संबंध में तथा गुड टच व बेड टच क्या होता है, के बारे में भी जानकारी दी गई ।
शिविर में एम ए देहलवी व्यवहार न्यायाधीश द्वारा बच्चों को स्वच्छता के संबंध में जागरुक करते हुए अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखने तथा स्वच्छता द्वारा बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। श्री देहलवी द्वारा बच्चों को शिक्षा के महत्व के संबंध में जानकारी देते हुए अच्छी शिक्षा ग्रहण करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया।
शिविर अंतर्गत आरके वर्मा जिला व अपर सत्र न्यायाधीश, एमए देहलवी व्यवहार न्यायाधीश, संस्था संचालक कृपाल सिंह ठाकुर, संस्था सहायक हरि सिंह लोधी, अभिषेक लोधी, प्रयास ठाकुर, दिव्यांश ठाकुर व कीर्ति कुशवाह तथा बच्चे उपस्थित रहे।