भोपाल। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 05/09/2023 माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो(19वे अपर सत्र न्यायाधीश) श्रीमती रश्मि मिश्रा, के द्वारा नाबालिक बच्ची का पीछा कर छेडछाड करने, गंदे-गंदे इशारे करने वाले आरोपी इम्तियाजुददीन खान को धारा 354(क)(1)(4), 354घ, 341 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 354(क)(1)(4) भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 354घ भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा 341 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति पटेल, श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है।
दिनांक 20.06.2019 को अभियोक्त्री द्वारा अपने पिता के साथ आरक्षी केन्द्र पिपलानी भोपाल में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह कक्षा आठवी में पढती है। दिनांक 26.01.2019 को शाम करीब 6-6.30 बजे को मोहल्ले में साइकिल चला रही थी। तब तीन लडके मोटरसायकिल से होर्न बजा कर उसे परेशान कर रहे थे। डर कर वह वापस घर चली गई। उक्त तीनों लडकों ने उसका पीछा किया और उसके घर के आसपास चक्कर लगाते रहे। उक्त तीनों उसे देखकर गलत नियत से गंदे-गंदे इशारे कर रहे थे। फिर एक दिन व रात आठ बजे दुकान से सामान लेकर घर जा रही थी तभी उक्त तीनों लडकें आये और उसका रास्ता रोककर उससे बात करने का कहने लगे। अभियोक्त्री उससे बात करने का मना कर भागकर अपने घर आ गई और मम्मी पापा और भाई को सारी बात बताई। पापा और भाई तीनों लडको को समझाने गये, तब उन्हें आरोपीगण के नाम पता चले। कुछ दिनों बाद उन लडकों ने गलत नियत से कभी अभियोक्त्री का अपनी मोटरसायकिल से कभी लोडिंग ऑटो से पीछा करने लगे और कहते थे, *कहां जा रही हो जाने मन तुमसे मिलना है, कभी अकेले में हमसे मिलने आओं* और गंदे-गंदे अश्लील इशारे करते थे। दिनांक 19.042019 को जब वह घर पर अकेली थी तब आरोपी इम्तियाजुददीन और अन्य विधि विरूद्ध अपचारीगण उसे गंदे-गंदे इशारे करने लगे और बोले कि *जानेमन एक किस दे-दे और हमसे अकेले में तो आकर मिल* छेडछाड कर तीनों घर के सामने से निकले। छेडछाड से परेशान होकर अभियोक्त्री ने अपनी मां को बताई और पापा के आने पर उसने यह बात पापा को बताई। उस समय भी तीनो लडके घर के बाहर चक्कर लगा रहे थे, पापा को देखकर भाग गये। अभियोक्त्री की शिकायत पर थाना पिपलानी द्वारा अपराध पंजीबद्ध विवचेना में लिया गया। संपूर्ण विवचेना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी इम्तियाजुददीन खान को धारा 354(क)(1)(4), 354घ, 341 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये धारा 354(क)(1)(4) भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 354घ भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा 341 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है ।