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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

बेगमगंज। थाना बम्होरी अंतर्गत एक दो बच्चों की विधवा महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र  न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा  सत्र प्रकरण में  भादवि की विभिन्न धाराओं में निर्णय पारित करते हुए आरोपी विकास रैकवार पुत्र परषोत्तम उर्फ लक्ष्मीनारायण रैकवार को दोषी पाते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड एवं  अन्य धाराओं में क्रमश: 5 वर्ष, 3 वर्ष   के सश्रम कारावास  एवं  तीन हजार रुपए के अर्थदंड  से दंडित किया है।

प्रकरण में पैरवी कर्ता शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह गौर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि घटना 17 सितंबर 2020 की  है जब दो बच्चों की विधवा महिला अपने घर में सो रही थी   सुबह करीब साढ़े छः बजे  आरोपी विकास रैकवार द्वारा उसके घर का दरवाजा खटखटाया, फरियादिया द्वारा दरवाजा खोलने के बाद आरोपी द्वारा बलपूर्वक उसको गला पकड़कर जमीन पर बुरी नीयत से पटक दिया और धमकी दी कि उसे बुरा काम करने से रोका गया तो वह उसे एवं उसके दोनों बच्चों को जान से मार डालेगा तथा उसके साथ बल पूर्वक दुष्कर्म किया और भाग गया। महिला ने अपने पडोस की महिला को सारी बात बताई और थाना बम्हौरी जाकर आरोपी द्वारा उसके साथ जान से मारने एवं दुष्कृत्य किए जाने की रिपोर्ट लेखीय आवेदन के साथ की। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के 'समक्ष पेश किया गया। जिस पर  अपर सत्र न्यायालय  राजकुमार वर्मा द्वारा अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा सभी अभियोजन साक्षीगण के कथनों को आधार मानते हुए आरोपी विकास रैकवार को धारा 376 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रु. अर्थदंड एवं धारा 450 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 323 भादवि में तीन माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया।

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