दस्तावेज की तस्दीक नहीं होने से आरोपियों को अब एक दिन और जेल में रहना होगा।
भोपाल। साथी बदमाशों को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर फरार करने वाले आरोपी कारोबारी अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी को जिला अदालत से जमानत मिल गई है, हांलांकि जमानत के दस्तावेज की तस्दीक नहीं होने से आरोपियों की जेल से रिहाई नहीं हो सकी, आरोपियों को अब एक दिन और जेल में रहना होगा। अब आरोपियों की रिहाई सोमवार को होगी। दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और प्रियांशु श्रीवास्तव ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर कर उन्हें प्रकरण में पुलिस द्वारा झूठ ा फंसाया जाना बताते हुए जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की थी, जबकि सरकारी वकील ने आरोपियों के अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का होने से उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार कौल ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के पश्चात आरोपियों को 70-70 हजार रुपयों की जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश पारित किए।
टीटी नगर इलाके में गुरुवार- शुक्रवार की दरमियानी रात जबरन वसूली व धोखाधड़ी के आरोपी बदमाश सोनू पचौरी को क्राइम ब्रांच के हाथों से आरोपियों ने छुड़ा लिया था। इस दौरान आरोपियों ने क्राइम ब्रांच के अमले से हाथापाई कर उनके ही सामने बदमाश की शिकायत करने वाले पर तीन गोलियां चलाईं थीं