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अमानक पॉलीथिन पर नहीं लग रहा प्रतिबंध"

बेगमगंज। नगर पालिका परिषद द्वारा 75 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक कैरी बेग सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लागू कर दिया गया है । सरकार के आदेश के बाद यह सामग्री बाजार में पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की मुनादी नगर पालिका प्रशासन द्वारा करा दी गई थी और उस पर पूर्णता रोक के लिए नगरपालिका की टीम के सदस्यों द्वारा शहर में अमानक स्तर की पॉलिथीन का उपयोग किए जाने पर कुछ व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया था और उनकी पॉलिथीन भी  जब्त  गई थी।

इस कार्रवाई के दौरान फुटकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया था ।

अमानक पॉलीथिन रखे जाने पर जुर्माना करते हुए सफाई दरोगा दिनेश सपेरे ।

परिषद के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी के द्वारा बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध गत वर्ष 1 जुलाई 2022 से लगा दिया है। जिसको लेकर बाजार में संचालित हो रही थोक दुकानों व  फुटकर विक्रेताओं  एवं सब्जी , फल बेचने वालों के यहां जांच की गई थी कि  सिंगल यूज़ प्लास्टिक के 19 आइटम केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं।

कुछ व्यापारियों द्वारा उक्त आदेश के परिपालन में इसका उपयोग करना बंद भी कर दिया है और अपने ग्राहकों से सामान खरीदने के लिए आते समय कपड़े का थैला लाने को कहा गया लेकिन कुछ दिन की मुहिम के बाद फिर से बाजार में सिंगल यूज पॉलिथीन नजर आने लगी है।

जबकि नगरपालिका की सफाई दरोगा दिनेश सपेरे द्वारा आए दिन थोक एवं फुटकर व्यापारियों को अमानक पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने के लिए चेतावनी के साथ जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई है । इसके बावजूद भी दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं।

प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी रितु मेहरा का कहना है कि प्रतिबंध के चलते यदि कोई थोक व्यापारी सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग करते हुए  पाया जाता है तो नियम के अनुसार संबंधित व्यापारी को ₹5000 का अर्थदंड लगाया जाएगा ।


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