बेगमगंज। तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा अध्यक्ष व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके वर्मा की अध्यक्षता में श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके वर्मा विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए । |
शिविर में न्यायाधीश आरके वर्मा द्वारा बच्चों को नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 एवं नालसा गरीबी उन्मूलन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
शिविर अंतर्गत बच्चों को श्री वर्मा द्वारा मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी तथा श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर केवल खतरनाक व्यवसायो में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है ।बाल श्रम को एसे पेशे या कार्य के रूप मे परिभाषित किया जाता है जो बच्चे के लिए खतरनाक तथा नुकसानदायक होता है तथा बच्चो को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है।
शिविर में श्री वर्मा द्वारा बच्चों को बताया गया कि शिक्षा के प्रचार- प्रसार तथा बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता द्वारा बाल मजदूरी पर रोक लगाई जा सकती है तथा लोगों को बाल श्रम के प्रति जागरूक किया जा सकता है ।यदि आपसे कोई जबरदस्ती बाल श्रम अथवा कोई श्रम वाला कार्य कराता है तो इसकी जानकारी वे तुरंत अपने माता-पिता, संस्था संचालक तथा अपने शिक्षक गण को बताए।
प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश एम.ए. देहलवी द्वारा शिविर अंतर्गत बच्चों को बाल मजदूरी अथवा बाल श्रम ना करने हेतु प्रेरित किया गया तथा प्रतिदिन स्कूल जाने अच्छी शिक्षा प्राप्त करने एवं पढ़ लिखकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी गई ।
शिविर में संस्था संचालक कृपाल सिंह ठाकुर, शिक्षकगण, तहसील विधिक सेवा समिति से योगिता डेहरिया लिपिक व राकेश सेन भृत्य सहित बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे।