Type Here to Get Search Results !

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह पर आरोप तय

भोपाल। न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी (एमपी एमएलए) की अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा के सांसद विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ पेश किए गए मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह पर भारतीय दंड विधान की धारा 500 के आरोप तय कर दिए हैं । अदालत ने मामले में गवाही के लिए एक जुलाई 2023 की पेशी तारीख तक की है। इस दिग्विजय सिंह अदालत में पेश नहीं हुए।

गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014को मीडिया को दिए अपने बयान में एबीवीपी के तत्कालीन प्रदेश महामंत्री‌ विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ यह आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है । मीडिया में आई खबरों के बाद विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों से व्यथित होकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने 5 दिसंबर 2022 को दिग्विजय सिंह के खिलाफ विष्णु दत्त शर्मा  की मानहानि किए जाने का मामला दर्ज  किया था। अदालत ने 4 फरवरी  को दिग्विजय सिंह को जमानत दी थी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.