भोपाल। पुलिस महानिदेशक म.प्र. के निर्देशानुसार महिला सुरक्षा शाखा, पुमु भोपाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन 76/18 अलख आलोक विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय के संदर्भ में POCSO प्रकरणों में व्यवसायिक अनुसंधान, विचारण तथा संमस वारंट की तामीली के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की समन्वयक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा द्वारा कार्यालय में बैठक आहूत की गई। बैठक में समिति के सदस्य श्री जी.पी. सिंह विशेष पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.), श्री आर्दश कटियार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), श्री चंचल शेखर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रा.अ.अ.ब्यूरो), श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार पुलिस महानिरीक्षक (रेल), श्री शशिकांत शुक्ला निदेशक (एफ.एस.एल.) म.प्र. भोपाल, श्रीमती शालिनी दीक्षित, सुश्री पिंकी जिवनानी सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), श्री वैभव श्रीवास्तव सहायक पुलिस महानिरीक्षक (राज्य साइबर सेल) एवं श्री अभिषेक बुन्देला सहायक उप संचालक लोक अभियोजन कार्यालय म.प्र. उपस्थित रहे।
उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में अनुसंधान में गति एवं गुणवत्ता लाये जाने तथा समंस वारंट तामीली के दौरान आ रही समस्याओं, पीड़िता की आयु निर्धारण के संबंध में स्कूल में स्कॉलर रजिस्टर के संधारण एवं न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित किये जाने, डी.एन.ए. का डाटाबेस तैयार करने एवं मजदूरी हेतु आने जाने वाले साक्षियों के संबंध में श्रम विभाग को रिकार्ड संधारित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया।