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प्राणघातक चोट पहुंचाने के आरोपियों को 7-7 साल का कठोर करावास


बेगमगंज। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  राजकुमार वर्मा द्वारा सत्र प्रकरण वीरेन्द्र गौर  महेन्द्र निवासी महूना से मारपीट के मामले में आरोपी नारायण अनिल, अरविन्द, शीलाबाई को धारा 307/34 में  दोषी पाकर 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

शासन की ओर से पैरवी कर्ता एजीपी बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि 6जून 21 को शाम 5 बजे आरोपीगण ने लुहांगी से एक राय होकर वीरेन्द्र गोर महेन्द्र गोरे की गंभीर चोट पहुं‌चाई थी। अभियोजन साक्ष्र चिकित्सक के साक्ष्य व न्याय दृष्टांतों के आधार पर चारों आरोपियों को 7-7 वर्ष एवं धारा 323/34 ममें1- 1 वर्ष की सजा व 15- 15 हो रुपए के जुमाने के दंडित किया है।

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