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एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उठाई मांग

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में वकीलों की हत्याएं और हमले गिनाए गए

भोपाल। वकीलों पर हो रहे जानलेवा हमले और हत्याओं के मद्देनजर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। इस बारे में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। 

इस बारे में मंगलवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष चंद्रकुमार वलेजा, जगदीश छावानी, खालिद हफीज, राजेश नारायण श्रीवास्तव आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि अपर सचिव विधि विभाग ने 4 फरवरी 2021 को प्रोटेक्शन एक्ट विचाराधीन होने की जानकारी दी थी। बावजूद अभी तक एक्ट लागू नही हो सका है।  ज्ञात होकि 2012 में वकील पंचायत में मुख्यमंत्री ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की घोषणा की गई थी। इसके उपरांत वर्ष 2018 में चुनाव से पूर्व केबिनेट में पास किया गया था परंतु विधान सभा में पारित कर लागू नहीं किया गया। इससे प्रदेश में अधिवक्ता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे है और अपने दायित्वों को निर्वाह करने में कठिनाई हो रहीं है। जबकि न्यायाधीशों के लिए जजेस प्रोटेक्शन एक्ट तथा डाक्टरों के लिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में संविधान की धारा अनुछेद 14 के प्रावधानुसार एडवोकेट भी समानता के आधार पर अपने दायित्वों के निर्वाहन हेतु प्रोटेक्शन के वैधानिक अधिकारी है।

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