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पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में मिली जमानत

भाई लक्ष्मण सिंह और विधायक पीसी शर्मा के साथ भोपाल अदालत पहुंचे दिग्विजय सिंह

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को जिला न्यायालय में पेश हुए। जहां उन्हें मजिस्ट्रेट ने  जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुबह करीब 11:30 बजे अपने भाई विधायक लक्ष्मण सिंह एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ अदालत पहुंचे थे। उनके वकील ने उनकी जमानत अर्जी पेश कर जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी मंजूर कर  उन्हें 10 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।  दिग्विजय सिंह द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के समक्ष विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध यह आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है।  दिग्विजय सिंह द्वारा विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था। जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया था । प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप है कि आम जनता के बीच  इन आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी, जिस पर विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष मानहानि का परिवाद पेश किया गया था।



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