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कक्षा 12वीें के छात्र को घायल करने पर 46 लाख रुपए का मुआवजा

परीक्षा देने जा रहा छात्र एक्सीडेंट के बाद डेढ़ साल तक कोमा में रहा

भोपाल।  परीक्षा देने जा रहे कक्षा 12वीं के छात्र को एक्सीडेंट में घायल होने पर भोपाल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने 46 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का अवार्ड पारित किया है। छात्र एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला गया था, जिससे वह अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सका। 

इस बारे में दावेदार के वकील रणधीर सिंह ठाकुर ने बताया कि शमसाबाद जिला विदिशा का निवासी कक्षा 12वीं का छात्र पृथ्वीराज सिंह भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना दिनांक दिसंबर 2017 को मोटर साइकिल से भारत नगर तिराहे से होते हुए पिपलानी की तरफ परीक्षा देने जा रहा था, तभी निजामुद्दीन कालोनी की तरफ से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इससे छात्र बुरी तरह घायल हो गया और करीब डेढ़ साल तक कोमा में रहा। पिपलानी पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। वहीं घायल छात्र की ओर से उसकी मां श्रीमती साधना राजपूत ने मुआवजा केस पेश किया था। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार के चालक को दोषी पाते हुए कार की बीमा कंपनी न्यू इंडिया जनरल इंश्योेरेंस कपनी को दो माह में 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 46 लाख 23 हजार 230 रुपए मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है।

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