रायसेन। कलेक्टर अरविंद दुबे के निर्देशानुसार सेवा सहकारी संस्था रमपुरा केसरी (मुख्यालय खरबई) में दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के बीच संस्था के कृषक सदस्यों एवं बचत बैंक के अमानतदारों से राशि रू. 2,01,36,525.00 के गबन एवं धोखाधड़ी के विशेष अंकेक्षण में दोषी पाये गये तत्कालीन संस्था अध्यक्ष दीवान सिंह मीणा, तत्कालीन समिति प्रबंधक रामलाल मीणा तत्कालीन लेखापाल विमल कुमार शर्मा एवं तत्कालीन केशियर संतोष कुमार उपाध्याय के विरूद्ध थाना उमरावगंज में श्री पुष्पेन्द्र कुशवाह सहायक आयुक्त (अंके.) एवं प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जिला रायसेन एवं एन. यू. सिद्धीकी, वरिष्ठ महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायसेन के निर्देशों के परिपालन में संजय सक्सेना, प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा रायसेन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही पूर्व में प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध सहायक आयुक्त (अंके) एवं बैंक के महाप्रबंधक के निर्देशानुसार संस्था द्वारा गबन राशि की वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 एवं 68 अंतर्गत न्यायालय, उपपंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला रायसेन में प्रकरण दायर किया गया था था जिसमें धारा 68 अंतर्गत संपत्ति अटेचमेंट कर नीलामी उपरांत गबन राशि की वसूली की त्वरित कार्यवाहियों की जा रही हैं, ताकि कृषकों एवं अमानतदारों को उनकी राशियों का भुगतान किया जा सके उक्त कार्यवाही से क्षेत्र के कृषक सदस्यों में हर्ष व्याप्त हुआ है एवं सहकारिता के प्रति विश्वसनीयता व्यक्त की गई है।
संस्था रमपुरा केसरी के कृषकों एवं अमानतदारों से गबन और धोखाधडी के आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
दिसंबर 06, 2022
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