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हत्या के प्रयास के 22 आरोपितों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

गंजबासौदा। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास मारपीट बलवा के 22 आरोपितों को  5-5वर्ष का सश्रम कारावास और पांच -पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि एक आरोपित नाबालिग होने से उसका मामला विदिशा बाल न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है। सजा के तत्काल वाद सभी आरोपितों को पुलिस वाहन से जेल भेज दिया गया है। शासकीय अपर लोक अभियोजक नरेंद्र व्यास ने बताया कि घटना 26/2/2015 को  भियाखेडी  ग्राम की है।जहां फरियादी बद्री प्रसाद ने थाना शमशाबाद  में रिपोर्ट दर्ज कराई की वह दोपहर 1230 बजे  निरपत मैना के घर अपने तीन  सिचाई पाईप और कंडेनसर लेने गया था।उस समय निरपत  घर पर नहीं था उसकी पत्नी सुशीला पुत्र संजू ने पाइप देने से इंकार करते हुए कहा हम चुनाव जीत गए कोई पाईप नहीं देंगे .अश्लील गालियां देते हुए उसके ऊपर कीचड़ फेंक दिया बह डर कर अपने  घर आ गया कुछ देर बाद निरपत मेना के साथ 2 दर्जन से अधिक लोग घर में घुस आए परिवार पर  तलवार बल्लंम फरसा चाकू छुरी लाठी डंडो से जानलेवा हमला किया। पड़ोस में रहने वाले  बीच बचाव के लिए आए उनके साथ भी मारपीट की इस घटना में परिवार के 8 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिन्हें उपचार के लिए  जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 450  294  147 148  307/149 का मामला दर्ज कर  न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा के न्यायालय ने साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपित निरपत मेना राजू भूरा बदन सिंह ब्रजमोहन रामबाबू करन सिंह विनय सिंह शिवराज अरविंद सुरेश रामनारायण कलाबाई शीला बाई गीताबाई सभी निवासी गण भिया खेड़ी एवं तूफान सिंह  जगदीश हिम्मत सिंह गुलाब सिंह लालाराम तुलसीराम हल्के राम सभी निवासी पिपरोदा को धारा 450 294 147 148 307 /149 मैं दोष सिद्ध पाते हुए पांच 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल  एक लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा के बाद महिला आरोपितों को जिला कारागार भेजा गया है वहीं पुरुष आरोपितों को बासौदा उप जेल भेजा गया है।

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