बेगमगंज। हत्या के मामले में अपराध सिद्ध होने पर सजा उपरांत जेल ले जाते समय हथकड़ी खिसका कर भागने वाले आरोपी को न्यायालय मो. असलम देहलवी जेएमएफसी द्वारा आरोपी राजकुमार आदिवासी पिता भाव सिंह आदिवासी उम्र 23 वर्ष निवासी सलेहपुर थाना देवनगर को धारा 224 भादवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ माधव सिंह गौड़ ने पैरवी की।
न्यायालय बेगमगंज |
अभियोजन के कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29 सितंबर 21 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा धारा 302 भादवि के अपराध में दोषी पाए गए आरोपी राजकुमार आदिवासी जेल जाने से पूर्व पुलिस अभिरक्षा से हथकड़ी मे से हाथ निकालकर भाग गया था। जिसे पुलिस द्वारा तलाशी उपरान्त गिरफ्तार कर लिया गया था और आरोपी के विरूद्ध थाना बेगमगंज में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद विवेचना अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को कारावास से दण्डित किया गया।