भोपाल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के महिला का पीछा कर धमकी देने एवं मारपीट करने वाले पिता पुत्र विकास उर्फ विक्की एवं लक्ष्मी नारायण को धारा 352 भादवि में एक-एक माह का कारावास और एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी महिला जब एम्स अस्पताल जा रही थी तो दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। वह जब डाक्टर को दिखाकर बाहर निकली तो दोनों आरोपीगण उसके सामने आकर खडे हो गये और गाली गलोच अश्लील हरकत करने लगे और बोले कि शाहपुरा थाने में तुम्हारे परिचित सागर श्रीवास्तव ने जो रिपोर्ट करायी है उसमें बयान वापस ले लो, नहीं तो तेजाब फिकवा देगें। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने पिपलानी थाने में की थी।