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ऍमपी कैविनेट मीटिंग : छोटे किसान व मजदूर को साहूकारी ऋण से मिलेगी मुक्ति, कैबिनेट बैठक में लिया निर्णय

गैर पंजीकृत साहूकारों द्वारा 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण और उसके ब्याज को अब नहीं चुकाना होगा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की ऋण और ब्याज की माफी संबंधी विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैर पंजीकृत साहूकारों द्वारा 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण और उसके ब्याज को अब नहीं चुकाना होगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल में बिजली उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट मीटर में तब्दील किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी गई। चिन्हित क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के निर्माण की अनुमति दी गई। राजस्व मंडल में अब निर्णय पीठ द्वारा किए जाएंगे। इसके लिए सरकार भू राजस्व संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को रियायती दर पर दी जाने वाली बिजली के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सरकार 22 हजार करोड़ रुपये का अनुदान वर्ष 2022-23 में देगी। इसके लिए प्रथम अनुपूरक बजट में प्रविधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल है।

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