बेगमगंज। उप जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन के एस शाक्य तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया।शिविर में उपस्थित बंदी जनों को श्री शाक्य द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे प्ली बारगेनिंग मध्यस्था योजना लोक अदालत आदि योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
समाज के कमजोर गरीब एवं असहाय व पीड़ित व्यक्तियों को समाज में समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क विधिक सहायता अथवा निशुल्क विधिक सलाह उपलब्ध कराई जाती है।
प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया के बारे में बंदी जनों को बताया गया की प्ली बारगेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत अभियुक्त अथवा आरोपी अपने अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करता है दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देखरेख मैं होता है। समझौता होने के बाद आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल करता है जिससे आरोपी की सजा उसकी न्यूनतम सजा से कम कर दी जाती है। इसी प्रकार मध्यस्था योजना व अन्य योजनाओं के बारे में भी बंदियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। शिविर में एम ए देहलवी न्यायिक मजिस्ट्रेट व उप जेल अधीक्षक कमल किशोर व बंदी जन उपस्थित रहे।