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जिले में प्लास्टर आफ पैरिस की मूर्तियों पर प्रतिबन्ध

कलेक्टर लवानिया ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त मूर्तियों और झांकियों के निर्माण में प्लास्टर आफ पैरिस ( पी0ओ0पी0 ) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार प्लास्टर आफ पैरिस की मूर्तियाँ पाये जाने पर निर्माता और विकेता के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी । मूर्तियों का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय - समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

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