Type Here to Get Search Results !

स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन

भोपाल। कमिश्नर डीपीआई ने मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइडलाइन शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित की गई है एवं कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 

अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए डीपीआई के निर्देश

दिनांक 25 अगस्त 2021 को जावक क्रमांक 2371 के अनुसार मध्य प्रदेश के शिक्षक विहीन प्राथमिक शालाओं में 20 से कम नामांकन वाले विद्यालय में एक अतिथि शिक्षक और 20 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में 2 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। जिन प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक नियमित शिक्षक कार्यरत है वहां एक अतिथि शिक्षक नियुक्त किया जा सकता है। 

माध्यमिक विद्यालय के मामले में शिक्षक विहीन शाला में विषय मान के अनुसार 3 अतिथि शिक्षक। एक नियमित शिक्षक वाले स्कूल में दो अतिथि शिक्षक और दो नियमित वाले स्कूल में एक अतिथि शिक्षक नियुक्त किया जा सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 के कारण नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए बैक, ऑफिस के काम जैसे नामांकन, पाठ्य पुस्तकों का वितरण तथा हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्य इत्यादि के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.