भोपाल। कोरोना महामारी के संकटकाल ने मध्यप्रदेश में किसानों को एक ऐसी सौगात दे दी है, सामान्य दिनों में जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कोरोना संकट के दौर में किसानों को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ही झटके में मंडी अधिनियम में संशोधन करके किसानों को एक तरह से ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ने का करिश्मा कर दिखाया। आढ़त का काम कर रहे व्यापारियों को अगर लायसेंस राज से मुक्ति मिली है तो किसानों के लिए भी यह एक तरह से आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बनाने का मौका कहा जा सकता है। कोरोना के इस संकट काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। देश में भी खेती और किसान आर्थिक विमर्श के केन्द्र में हैं। केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कृषि जिंसों की मार्केटिंग के लिए राज्य सरकारों को एक माडल एक्ट सौंप रखा है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि पूरे देश में कृषि जिंसों के लिए बाजार की एक जैसी व्यवस्था हो जाए ताकि किसानों को अपना उत्पादन बेचने के बेहतर विकल्प मिल सकें। राज्य की पिछली सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा था। श्री चौहान को जब चौथी बार सरकार चलाने का मौका मिला है तो आपदा के इस दौर में उन्होंने किसानों के हित में मंडी एक्ट में संशोधन के साथ एक बड़ा किसान हितेषी कदम उठा लिया। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने किसानों के हित में मण्डी एक्ट में संशोधन किया गया है।
इस संशोधन का सीधा फायदा किसान को होगा। अब उसे अपने उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके लिए उसे अब मंडियों के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं होगी। मंडियों में किसानों को लंबे इंतजार के साथ अपनी उपज की गुणवत्ता को लेकर कई परेशानियों से दो-चार होना पड़ता था। मंडी अधिनियम में संशोधन के बाद अब किसान घर बैठ कर भी अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेगा। जाहिर है कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षा के जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं, उसमें किसान की परेशानी कई गुना बढ़ना तय था। सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन से पहले भी किसानों के हित में कुछ कदम उठाए थे लेकिन अब मंडी अधिनियम में जरूरी बदलावों के बाद किसान के लिए अपनी फसल बेचना पहले से ज्यादा आसान और फायदे का सौदा साबित होगा। मंडी में जाकर समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का विकल्प किसान के पास जस का तस रहेगा। नई वैकल्पिक व्यवस्था बन जाने के बाद कृषि जिंसों के व्यापार में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। लायसेंसी व्यापारी अब किसान के घर या खेत पर जाकर ही उसकी फसल खरीद सकेगा। एक ही लायसेंस से व्यापारी प्रदेश में कहीं भी जाकर यह खरीददारी कर सकेगा। इससे बिचौलियों की व्यवस्था खत्म होगी। मसलन भोपाल के एक व्यापारी को यदि पिपरिया जाकर अरहर दाल खरीदना होती थी तो उसे वहां क लायसेंसी व्यापारी के माध्यम से खरीददारी करना होती थी। अब यह बाध्यता खत्म होगी तो इसका सीधा फायदा किसान के अलावा उपभोक्ता को भी मिलेगा।
इस संशोधन का सीधा फायदा किसान को होगा। अब उसे अपने उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके लिए उसे अब मंडियों के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं होगी। मंडियों में किसानों को लंबे इंतजार के साथ अपनी उपज की गुणवत्ता को लेकर कई परेशानियों से दो-चार होना पड़ता था। मंडी अधिनियम में संशोधन के बाद अब किसान घर बैठ कर भी अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेगा। जाहिर है कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षा के जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं, उसमें किसान की परेशानी कई गुना बढ़ना तय था। सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन से पहले भी किसानों के हित में कुछ कदम उठाए थे लेकिन अब मंडी अधिनियम में जरूरी बदलावों के बाद किसान के लिए अपनी फसल बेचना पहले से ज्यादा आसान और फायदे का सौदा साबित होगा। मंडी में जाकर समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का विकल्प किसान के पास जस का तस रहेगा। नई वैकल्पिक व्यवस्था बन जाने के बाद कृषि जिंसों के व्यापार में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। लायसेंसी व्यापारी अब किसान के घर या खेत पर जाकर ही उसकी फसल खरीद सकेगा। एक ही लायसेंस से व्यापारी प्रदेश में कहीं भी जाकर यह खरीददारी कर सकेगा। इससे बिचौलियों की व्यवस्था खत्म होगी। मसलन भोपाल के एक व्यापारी को यदि पिपरिया जाकर अरहर दाल खरीदना होती थी तो उसे वहां क लायसेंसी व्यापारी के माध्यम से खरीददारी करना होती थी। अब यह बाध्यता खत्म होगी तो इसका सीधा फायदा किसान के अलावा उपभोक्ता को भी मिलेगा।