भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण पिथोड़े ने धारा 144 अंतर्गत जारी आदेश के अंतर्गत जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों अथवा कार्य स्थल पर सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया है। साथ ही शराब, गुटखा़ और तंबाकू की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है ।सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शहर में कोविद-19 कोरोना संक्रमण महामारी के चलते जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने जारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत: वर्जित
अप्रैल 25, 2020
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