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स्पीकर भी किसी पार्टी का होता है, क्या वह अयोग्यता पर फैसला ले सकता है? संसद इस पर विचार करे- सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगवार को संसद को निर्देश दिए कि वह विधानसभा स्पीकर की शक्तियों पर दोबारा विचार करे। कोर्ट ने यह टिप्पणी मणिपुर के विधायक और मंत्री टी श्याम कुमार को अयोग्य ठहराए जाने की कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने संसद से कहा- स्पीकर भी किसी न किसी पार्टी का होता है। ऐसे में क्या वह विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की याचिका पर फैसला ले सकता है? इस पर संसद विचार करे।
अयोग्य ठहराए जाने के मामलों में स्वतंत्र व्यवस्था का सुझाव
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने अयोग्य ठहराए जाने की याचिकाओं के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था का सुझाव भी दिया। इसी के तहत मणिपुर विधानसभा स्पीकर वाई खेमचंद सिंह को 4 हफ्ते में श्याम कुमार की अयोग्यता पर फैसला लेने के निर्देश दिए। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर तय वक्त में फैसला नहीं लिया जाता है तो आप दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
कांग्रेस के टिकट पर श्याम कुमार ने चुनाव जीता था
श्याम कुमार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। इसके बाद वे भाजपा में शामिल होकर वन एवं पर्यावरण मंत्री बन गए। कांग्रेस विधायक फजुर रहीम और के मेघचंद्र ने दल-बदल कानून के आधार पर श्याम कुमार की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है।
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