भोपाल। गृह मंत्री श्री बाला बच्चन 17 सितम्बर को दोपहर 12 बजे वल्लभ भवन में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक लेंगे। इसमें मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 215(2) के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी।
बैठक में परिवहन, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और स्कूल शिक्षा मंत्री सहित नगर निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के महापौर, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव वित्त, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख सचिव, गृह मंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, परिवहन आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल होंगे।
18 सितम्बर को राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक
प्रमुख सचिव गृह श्री एस. एन. मिश्रा 18 सितम्बर को दोपहर 12 बजे राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक लेंगे। इसमें पुलिस महानिदेशक तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, परिवहन, लोक निर्माण, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, वित्त, वाणिज्यिक कर, जनसम्पर्क, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पीटीआरआई के विशेष पुलिस महानिदेशक, परिवहन आयुक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के नगर निगम आयुक्त शामिल होंगे।