सीहोर। रेत के अवैध उत्खनन पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर ने डिजियाना इंडस्ट्रीज प्रा.लि. कपंनी पर 5 हजार 800 घन मीटर रेत के अवैध उत्खनन पर 6 करोड़ 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
नसरुल्लागंज तहसील के गांव आंबाजदीद में मप्र राज्य निगम के उप पट्टेदार कंपनी डिजियाना इंडस्ट्रीज प्रा.लि. कपंनी के खिलाफ मप्र रेत नियम के तहत अवैध उत्खनन की गई रेत की रायल्टी का 60 गुना अर्थदंड 3 करोड़ 48 लाख रुपए और इतनी ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 3 करोड़ 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सोमवार को चौपाल सागर के पास पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन करते रेत के तीन डंपर और करीब 300 घन मीटर रेत का स्टॉक जब्त किया है। बता दें कि 3 अप्रैल 2019 को खनिज अधिकारी ने ग्राम आंबाजदीद पहुंचकर मप्र राज्य खनिज निगम की ठेकेदार कंपनी डिजियाना इन्डस्ट्रीज प्रा.लि. का निरीक्षण किया था।
कंपनी को यहां 223 रकबा में 4 हेक्टेयर में रेत खदान की स्वीकृति है। लेकिन जब खदान का सीमांकन किया गया तो पता चला कि पूर्व से संचालित रेत खदान में सीमा दर्शाने वाले एक भी सीमा चिन्ह नहीं हैं। खदान से संबंधी बोर्ड भी खदान से दूर गलत जगह पर लगाए थे। खदान में पर्याप्त मात्रा में खनन योग्य रेत भी उपलब्ध नहीं थी। जबकि रेत खदान के दक्षिणी सीमा में स्वीकृति क्षेत्र से बाहर लगातार कई स्थानों पर रेत का उत्खनन किया जा रहा था। जिससे वहां गहरे गड्ढे हो गए थे।
जब इन्हें मापा गया तो 5 हजार 800 घन मीटर क्षेत्र में अवैध उत्खनन पाया गया। अवैध उत्खनन की जांच खनिज निरीक्षक खुशबू वर्मा, राजस्व निरीक्षक एसएस कसोरिया, हल्का पटवारी दिनेश उछवारे एवं अन्य राजस्व अमले ने किया था। मामले में प्रभारी खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर अजय गुप्ता ने सख्ती दिखाते हुए 6 करोड़ 96 लाख का जुर्माना लगाया है।