शहडोल। जिले की एक अदालत ने एक मानसिक दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी पाए गए एक आदिवासी को 10 साल की सजा से दंडित किया गया है। जयसिंहनगर अपर सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार ने ढाई साल पुराने इस मामले में कल फैसला सुनाया। आरोपी ने किशोरी से उसके घर में घुस कर दुष्कर्म किया था।
दरिंदे को जल्द फांसी दी जाए, ताकि किसी और बेबी के साथ ऐसा न होअभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी पप्पू बैगा (28) ने 31 अक्टूबर 2016 को जयसिंहनगर थाने के चंदेला गांव की एक किशोरी के घर के अन्दर घुसकर उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान किशोरी की बहन ने विरोध किया तो वह भाग गया। पुलिस ने गवाह और साक्ष्य से मामले को अदालत में प्रमाणित कर दिया।