Type Here to Get Search Results !

अनिल अंबानी की आरकॉम ने टेलिकॉम सेक्रटरी को लिखा पत्र, कहा- जियो के साथ डील को मंजूरी दें

नई दिल्लीवित्तीय संकट का सामना कर रही रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) के मालिक अनिल अंबानी ने बड़े भाई मुकेश अंबानी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनकी कंपनी आरकॉम ने टेलिकॉम सेक्रटरी अरुणा सुंदरराजन से गुहार लगाई है कि रिलायंस जियो के साथ आरकॉम की हुई डील पर टेलिकॉम डिपार्टमेंट अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को एरिक्सन का बकाया नहीं चुकाने पर जेल भेजने की चेतावनी दी है। 



टेलिकॉम सेक्रटरी के नाम 28 फरवरी को लिखे एक पत्र में आरकॉम ने पिछले सप्ताह टेलिकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ऐंड अपीलेट ट्राइब्यूनल (TDSAT) के जारी आदेश का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि स्पेक्ट्रम से संबंधित पिछला बकाया उसके विक्रेता की जिम्मेदारी ही, न कि खरीदारी की। इस मामले में आरकॉम बिक्रेता जबकि जियो खरीदार है। 

टेलिकॉम ट्राइब्यूनल ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल से आरकॉम की स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए जियो से हुई डील पर विचार करने को कहा था। उसने यह भी कहा कि जब तक स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग डील पूरी नहीं हो जाती, तब तक जियो के पिछले बकाये के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। 

इस मामले से वाकिफ एक व्यक्ति ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि ऐसे में अगर टेलिकॉम डिपार्टमेंट जियो के साथ आरकॉम के स्पेक्ट्रम बिक्री समझौते को मान्यता नहीं देता है तो अनिल अंबानी की कंपनी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी 'क्योंकि उसे टेलिकॉम ट्राइब्यूनल के आदेश के रूप में बड़ा सहारा मिल गया है।' हालांकि, आरकॉम ने इससे जुड़े सवाल पर ईटी को खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं दिया। 

दरअसल, अनिल के बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने जब कहा कि वह आरकॉम के पिछले बकाये के लिए जिम्मेदार नहीं होगी तो टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने आरकॉम के साथ उसकी डील को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरकॉम ने स्पेक्ट्रम बिक्री के नियमों की व्याख्या के लिए टेलिकॉम ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। 

स्पेक्ट्रम संबंधित 2,947 करोड़ रुपये का बकाया आरकॉम और जियो की डील के बीच रोड़ा बना हुआ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन को बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में 20 फरवरी के आदेश + में अनिल धीरूभाई अंबानी (ADAG) ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी पर बेहद तल्खी दिखाते हुए चार सप्ताह का वक्त दिया। सर्वोच्च अदालत ने यहां तक कहा कि अगर मियाद पूरी होने तक बकाया नहीं चुकाया गया तो उन्हें जेल की सजा होगी। अनिल अंबानी एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए पैसों का इंतजाम करने में परेशान हैं। 
Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.