मकान निर्माण करा रहे मां-बेटे से मारपीट करने वाले चार भाइयों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रविकांत सोलंकी श्रृंखला न्यायालय शाहगढ ने एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 13 फरवरी 2015 को बट्टवाहा गांव निवासी आरोपी रामदास पिता जुगलकिशोर यादव, मन्नू उर्फ मुरलीधर पिता जुगलकिशोर, गनपत पिता जुगलकिशोर और परमलाल पिता जुगलकिशोर ने मकान निर्माण करा रहे गांव के ही रमेश से कुल्हाडी से मारपीट कर दी।
आरोपियों ने उक्त मकान में अपना हिस्सा होने की बात कही। रमेश को बचाने उसका भाई माते और मांं गुलाब बाई पहुंची तो आरोपियो ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना की शिकायत करने पर छानबीला थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास और 8-8 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अन्य मामले में 3 आरोपियों को सजा : एक अन्य मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रविकांत सोलंकी श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ ने मारपीट के 3 आरोपियों को 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 20 मई 2016 को बाजार से घर लौटते वक्त शाहगढ़ निवासी रत्नेश यादव पर गांव के ही आरोपी नरेन्द्र उर्फ नंदू पिता कलू रैकवार, गुण्डा उर्फ प्रह्लाद उर्फ संजय पिता लख्खू रैकवार तथा लालू उर्फ सीताराम पिता सट्टू रैकवार ने हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गया। शाहगढ़ थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 6-6 माह के सश्रम कारावास और 8-8 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों मामलों में पैरवी एडीपीओ शरद सिंह यादव ने की।