Type Here to Get Search Results !

माता पिता की हत्या करने वाली एक कलयुगी बेटे को उम्र कैद की सजा

भोपाल
 राजधानी भोपाल की एक अदालत ने माता पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र लाल सिंह अहिरवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार भद्रसेन ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में सरकारी वकील राजेंद्र उपाध्याय, वर्षा कटारे एवं आशीष गुप्ता ने पैरवी की।
Sentenced to life imprisonment for killing a Kala-Yuga son in Bhopal
जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि लाल सिंह अहिरवार ने अपने पिता रामदयाल और मां राधाबाई की सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में लाल सिंह को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया था। अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर लाल सिंह अहिरवार को अपने माता पिता की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में सीबीआई की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चन्द्रशेखर गुर्जर के द्वारा की गई।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.