अब गरीबों की मृत्यू पर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शासन ने अंत्येष्टि योजना प्रारम्भ की है जिसमें मृत व्यक्ति के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए दो हजार रु पए की राशि देने का प्रावधान रखा गया है ताकि गरीबों की अंत्येष्टि के लिए परिजन किसी के कर्जदार न रहे।
अंत्येष्टि योजना के चैक प्रदान करती परिषद |