विदिशा.
कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीव चिकित्सा अवशिष्ट नियमों के क्रियान्वयन संबंधी बैठक कलेक्टेªट में सम्पन्न हुई थी। जिसमें मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की वैज्ञानिक डाॅ टी सूफी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
वैज्ञानिक डाॅ सूफी के द्वारा जीव चिकित्सा अवशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार चिकित्सा संस्थानों द्वारा चिकित्सा के दौरान उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सा अवशिष्टों का निष्पादन किया जाना हैं। सभी चिकित्सा संस्थानों को उनके वैध संचालन के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाना नियमानुसार आवश्यक है और समय-समय पर नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा उनके संस्थान से उत्पन्न जीव चिकित्सा अवशिष्टों का निष्पादन नगर पालिका के द्वारा रखे गए कचरा पेटी में नहीं करना है।
कलेक्टर श्री ओझा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सभी चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधियों को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नियमों का क्रियान्वयन कर आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में कराए जाने के निर्देश दिए।