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गुजरात में शराब पीने के लिए जमीन मालिक होना जरुरी

वृंदा मंजीत, अहमदाबाद

अब गुजरात में शराब पीने के लिए सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं चलेगा, बल्कि अब जमीन मालिक होना भी जरुरी होगा। नए नियमों के तहत गुजरात में शराब के लिए अब कमाई का भी हिसाब किताब पेश पेश करना होगा। अब मेडिकल आधार पर मिलने वाले शराब के परमिट के लिए अब 20 बीघा जमीन अथवा तीन लाख रुपये सालाना कमाना भी जरुरी कर दिया गया।

गुजरात में शराब पीने के लिए जमीन मालिक होना जरुरी

नई शर्त के मुताबिक किसान के पास 20 बीघा जमीन होने अथवा गैर किसान की मासिक आमदनी 25 हजार होने पर ही शराब का परमिट मिल सकेगा। साथ ही पांच साल के आयकर रिटर्न की कॉपी भी इसके साथ लगानी अनिवार्य होगी।

गौरतलब होगा कि इससे पहले डॉक्टर की सिफारिश पर शराब के परमिट बनते थे। ऐसे में बड़ी तादाद में बहानेबाजी करके सर्टिफिकेट बनवाकर शराब पी जा रही थी। ऐसे में गृह विभाग का मानना है कि शराब पीने वाले के पास उसके मुताबिक आमदनी भी होनी चाहिए, ताकि उसके परिवार पर बुरा असर न पडेÞ और माली हालत भी मजबूत बनी रहे।
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