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सुल्तानगंज पुलिस ने किया दुराचारी सौतेले बाप के हवाले बेटी को

शब्बीर अहमद, बेगमगंज, जिला रायसेन.

अपनी सौतेली बेटी का 5 साल तक शारीरिक शोषण कर उसे गर्भवती बनाकर गर्भपात कराने एवं उससे दैहिक धंधा कराने के लिए मजबूर करने वाले सौतेले बाप एवं सहयोगी मां के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित युवती की गुहार को रायसेन जिले की सुल्तानगंज पुलिस ने अनसुना कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के पति और उसके जेठ आदि को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और पीड़िता की गुहार को अनसुना करके दुराचारी बाप के ही हवाले कर दिया। 

अपने पति सोमेन्द्र के साथ पीडिता (पहचान छिपाई गई)
अपने पति सोमेन्द्र के साथ पीडिता (पहचान छिपाई गई)
पीड़िता की गुहार पर कार्रवाई करने के बजाय 
पुलिस ने मददगारों को बनाया बलात्कारी

सुल्तानगंज थानान्तर्गत ग्राम कुंडा निवासी एक 19 वर्षीय युवती ने पुलिस को सौंपी शिकायत में अपने सौतेले पिता बेनी प्रसाद बंसल पर आरोप लगाया है कि उसके सौतेले पिता ने जब वह 15 वर्ष की थी, तभी से उसका दैहिक शोषण किया और लगातार पांच साल तक करता रहा। इस बीच जब वह गर्भवती हो गई तो उसकी मां छोटी बाई के सहयोग से उसका गर्भपात करा दिया गया। इसके बाद बाप एवं मां ने उस पर दैहिक धंधा कर पैसे कमाने का दवाब बनाना शुरू किया तो उसने विद्रोह कर दिया और अपने रिश्ते के परिचित सोमेन्द्र बंसल को बताया। इसके बाद मौका मिलने पर अपने माता पिता के चुंगल से भाग निकली तथा बेगमगंज आ गई। इसके बाद सोमेन्द्र बंसल के साथ गैरतगंज जाकर विवाह कर लिया । इसकी खबर सौतेले पिता को लगी तो भेद खुल जाने के डर से उसने अपनी सौतेली बेटी के गुम होने की रिपोर्ट सुल्तानगंज थाने में दर्ज कराकर उसके पति एव ससुराल पक्ष को सुल्तानगंज पुलिस से प्रताड़ित कराना शुरू कर दिया। सुल्तानगंज पुलिस सोमेन्द्र बंसल के बड़े भाई पप्पू बंसल को घर में घुसकर उठाकर ले गई और उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई की।नतीजे में उसके हाथ टूट गया। इसके बाद उसके खिलाफ ग्राम कुंडा में बेनी प्रसाद के घर में घुसकर मारपीट करने का प्रकरण सुल्तानगंज पुलिस ने लगाकर अंदर कर दिया। इसी दौरान पीड़िता ने अपने पति के साथ अदालत में शरण ली तो पुलिस ने 14 फरवरी,2014 को धारा 438 दप्रसं की कार्रवाई के जवाब में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं होने की जानकारी दी और दो दिन बाद ही बलात्कार का मामला कायम करके आनन-फानन में गिरफ्तारी तक कर ड़ाली।

पीड़िता की मां का है पांचवा पति
पीड़िता ने अपने आवेदन में सोतेले पिता बेनी प्रसाद एवं मां छोटी बाई के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मां छोटी बाई ने अपने पहले पति वीरेन्द्र बंसल को छोड़कर एक के बाद एक कर चार पति करे। बेनीप्रसाद पांचवा पति है। पीड़िता के अनुसार उसकी तीन और छोटी बहने है उनकी भी इज्जत खतरे में है, क्योंकि उसका सौतेला बाप उसके साथ कुकर्म कर सकता है, तो उसकी बहनों को भी अपनी हवस का शिकार बना सकता है और उन्हें गलत रास्ते पर डाल सकता है। पुलिस महानिदेशक को भेजी शिकायत में सिलवानी एसडीओ पुलिस एवं सुल्तानगंज थाना प्रभारी सीबी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तीन माह से रिपोर्ट दबाए रखने का आरोप भी लगाया है।

पीड़िता की नहीं सुनी पुलिस ने

सुल्तानगंज थाना प्रभारी सीबी सिंह का अलग ही तर्क है, उनके अनुसार लड़की नाबालिग है और सोमेन्द्र बंसल से नोटरी के समक्ष विवाह कर लिया था। अंकसूची के आधार पर वह मात्र १५ वर्ष की होने के कारण उसके कथित पति आरोपी सोमेन्द्र बंसल, पप्पू बंसल, जीतेन्द्र बंसल पुत्रगण खेत सिंह बंसल के खिलाफ प्रकरण दर्जकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही पीड़िता को उसकी माता और पिता के सुपुर्द कर दिया है। भले ही पीड़िता अपने सौतेले बाप के खिलाफ अपनी मां के सहयोग से बलात्कार का आरोप लगा रही थी, फिर भी उसी सौतेले बाप के हवाले कर दिया।






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